
पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लायी गई है जिसके अंतर्गत ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और किसी दुर्भाग्य के चलते उनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गयी हो, उन परिवारों को आर्थिक सहायता के तौर पर 30,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।
पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत ‘कमाऊ मुखिया’ की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने के 45 दिनों के अंदर ही आवेदन करना होता है। यह योजना पीड़ित परिवार को स्वचालित रूप से जीवनयापन करने में काफी मददगार साबित होती है।
Parivarik Labh Yojana क्या है?
पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना जिसका उद्देश्य गरीबों का उत्थान करना। इस योजना की शुरुआत योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अक्टूबर 2020 में की गयी थी। इसके अंतर्गत ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है जिनके परिवार का कमाऊ सदस्य की आकस्मिक मौत हो जाए। इस योजना में सरकार पीड़ित परिवार को ₹30,000 का आर्थिक योगदान देती है। इस तरह से यह एक मृत्यु लाभ योजना है। यह योजना देश के गरीब बीपीएल परिवारों के लिए है, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार की दुख की घड़ी में आर्थिक सहयोग दे कर परिवार की पीड़ा को कम करने का काम करती है।
Parivarik Labh Yojana का विवरण:
लेख का नाम | Parivarik Labh Yojana |
वर्ष | 2025 |
शुरुआत | उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा |
उद्देश्य | परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु हो जाने पर गरीब परिवार का भरण पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | आर्थिक रूप से गरीब परिवार |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://nfbs.upsdc.gov.in/ |
Parivarik Labh Yojana के लाभ और विशेषताएं
पारिवारिक लाभ योजना के लाभ निम्नलिखित हैं:
- पारिवारिक लाभ योजना का लाभ परिवार के कमाऊ मुख्य की मृत्यु हो जाने की दशा में ही दिया जाता है।
- पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार पीड़ित परिवार को ₹30,000 की राशि एकमुश्त प्रदान करता है।
- पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी ही आवेदन कर पाएंगे।
- इस योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोग योजना का लाभ ले सकते हैं।
- इस योजना में दी जाने वाली सहायता राशि आवेदन करता के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है।
- योजना में आवेदन करने के बाद 45 दिनों के अंदर ही सहायता राशि देने की प्रक्रिया पूरी करने का प्रावधान है।
- परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर अचानक परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की दशा में योजना मददगार साबित होती है।
Parivarik Labh Yojana के लिए पात्रता
पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रताओं को पूरा करना होगा:
- परिवार में एकमात्र कमाऊ सदस्य की मृत्यु के मामले में इस योजना का लाभ दिया जाएगा,अन्यथा नहीं।
- आवेदक परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला (BPL) परिवार हों।
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए।
- लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमानित ₹42,000 रुपए से अधिक न हो, एवं शहरी क्षेत्र में परिवार की अधिकतम अनुमानित वार्षिक आय ₹56450 से अधिक न हो।
Parivarik Labh Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज:
पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज मिम्नलिखित हैं:
- आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
- मुखिया की मृत्यु का प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाणपत्र
- आय प्रमाणपत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- आयु प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
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Parivarik Labh Yojana ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
पारिवारिक लाभ योजना में आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
- सर्वप्रथम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाएं।
- होमपेज पर जाकर ‘नया पंजीकरण’ लिंक पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने नामांकन पत्र खुलेगा।
- नामांकन पत्र में मांगी गई जरूरी जानकारियां जैसे आपका नाम, आपका जिला, मोबाइल नंबर इत्यादि दर्ज करें और नेक्स्ट का बटन दबाएँ।
- आपके सामने दिखाई दिया कैप्चा कोड दर्ज करें, मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, वह ओटीपी दर्ज करें।
- इतना सब करने पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
- अब “नया रजिस्टर” ऑप्शन पर क्लिक करें और ‘लॉग इन’ पर क्लिक करे।
- अब इस पेज पर अपना मोबाइल नंबर, नाम और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके वैरिफिकेशन करें।
- अब आपके सामने पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन फॉर्म खुलेगा।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां दर्ज करें और जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके लगाएं।
- आखिर में सबमिट का बटन दबाएँ।
- ध्यान रहे की जो भी जानकारी आप दर्ज करें वो बिलकुल ठीक हो और आपके दस्तावेज़ों से मिलती हो। अगर अपेक दस्तवेज़ों में जानकारी अलग होगी तो आपका फॉर्म स्वीकार नहीं होगा।
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Parivarik Labh Yojana आवेदन की स्थिति को कैसे देखें?
निम्नलिखित प्रक्रिया से आप अपने आवेदन की स्तिथि देख सकते हैं:
- आवेदन की स्थिति को देखने के लिए पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं- https://nfbs.upsdc.gov.in/
- होमपेज में “आवेदन की स्तिथि” वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
- नए पेज पर अपना नामांकन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- सामने दिखाया गया कैप्चा कोड और मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।
- आपके सामने आवेदन की स्थिति खुल जायगी।
पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न:
1) पारिवारिक लाभ योजना क्या है?
पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई एक योजना है। यह योजना अक्टूबर 2020 में योगी आदित्यनाथ द्वारा घोषित की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों में परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु हो जाने की स्थिति में आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।
2) पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। उत्तर प्रदेश राज्य की समाज कल्याण विभाग के अधिकारिक वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
3) पारिवारिक लाभ योजना पात्रताएं क्या है?
आवेदन करता पीड़ित परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
आवेदक का परिवार बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए।
परिवार के केवल एक कमाऊ मुखिया की मृत्यु की स्थिति में आवेदन किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की वार्षिक आय ₹42,000 और शहरी क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय ₹56,450 से अधिक न हो।
4) पारिवारिक लाभ योजना में कितनी सहायता राशि मिलती है?
पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत तीस हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता राशि सरकार की ओर से दी जाती है।
5) पारिवारिक लाभ योजना में लगने वाले मुख्य दस्तावेज क्या है?
आधार कार्ड
मृत्यु प्रमाणपत्र
निवास प्रमाण पत्र
बीपीएल राशन कार्ड
आधार से लिंक बैंक अकाउंट
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो