मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना (Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana): किसानों के उद्यमिता के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना (Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana): किसानों के उद्यमिता के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना (Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana): किसानों के उद्यमिता के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका

भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कृषि केवल खाद्यान्न उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास और बेरोजगारी मिटाने का एक साधन भी है। इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने “मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना(Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana)” की शुरुआत की है। यह योजना किसानों को कृषि में उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित करती है, जिससे वे न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें, बल्कि कृषि क्षेत्र में नवाचार भी ला सकें।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का क्रियान्वयन -Implementation of Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana.

मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि उद्यमी ऋण योजना के तहत पहले चरण में करीब 1,000 कृषि प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। इस योजना का क्रियान्वयन कृषि क्षेत्र जैसे पैकेजिंग, मौसमी फल और सब्जी बीज प्रसंस्करण, फूलों की खेती आदि में किया जाएगा, जिससे राज्य के किसानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना पात्रता -Chief Minister Farmer Entrepreneur Scheme Eligibility

इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्न योग्यता पूरी करनी ज़रूरी हैं:

  • आवेदनकर्ता को मध्य प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है क्योंकि यह योजना सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ही है ।
  • आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं कक्षा होनी चाहिए।
  • लाभार्थी के माता-पिता के पास कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए।

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मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लाभ -Benefits of Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana

यह योजना बहुत ही लाभकारी योजना है जिससे किसानों को बहुत सहायता मिलत सकती है :

1) 10 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य के परियोजनाओं के लिए:

  • सामान्य वर्ग के लिए 15% और अधिकतम ₹12,00,000 तक।
  • बीपीएल श्रेणी के लिए अधिकतम 20% तक और ₹18,00,000 की राशि।
  • महिला उद्यमियों के लिए 6% और पुरुष उद्यमियों के लिए 5% ब्याज की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • गारंटी शुल्क अधिकतम 7 वर्षों के लिए प्रचलित दर पर देय होगा।

2) 10 लाख रुपये से कम मूल्य के परियोजनाओं के लिए:

  • सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 15% और अधिकतम ₹1,00,000 तक।
  • बीपीएल/ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़कर / महिलाओं / अल्पसंख्यकों / दिव्यांगों के लिए परियोजना लागत का 30% अधिकतम ₹2,00,000

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मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना आवेदन शुल्क – Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana Application Fee

आवेदक बिना किसी शुल्क के आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है।

अतिरिक्त प्रावधान -Additional Provisions

  • मुक्त घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों को परियोजना लागत का 30% अधिकतम ₹3,00,000 प्रदान किया जाएगा।
  • भोपाल गैस पीड़ित परिवार के सदस्यों को परियोजना लागत पर अतिरिक्त 20% और अधिकतम ₹1,00,000 तक की पात्रता होगी।
  • ₹10,00,000 या उससे अधिक की परियोजनाओं के लिए पूंजी लागत पर प्रति वर्ष 5% की दर से और महिलाओं उद्यमियों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्षों के लिए। (अधिकतम ₹5,00,000 प्रति वर्ष)
  • ₹10,00,000 से कम की परियोजनाओं के लिए प्रति वर्ष 5% की दर से और महिलाओं उद्यमियों के लिए 6% की दर से, अधिकतम 7 वर्षों के लिए। (अधिकतम ₹25,000 प्रति वर्ष)

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना अपेक्षित दस्तावेज -Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana Required Documents

योजना के तहत आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी::

  1. आधार कार्ड: पहचान प्रमाण के लिए।
  2. पैन कार्ड: आयकर विवरण के लिए।
  3. भूमि अभिलेख: कृषि भूमि का प्रमाण पत्र।
  4. बैंक खाता विवरण: लाभ की राशि प्राप्त करने के लिए।
  5. फसल की जानकारी: किस प्रकार की फसल उगाई जाती है, इसकी जानकारी।

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मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन) – Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana Application Process (Online)

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana Application Process (Online)
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana Application Process (Online)

योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों को पूरा करना होगा:

चरण 1: दिए गए लिंक का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। https://msme.mponline.gov.in/Portal/Services/msme2019/landing.html#
चरण 2: होमपेज पर Mukhya Mantri Krishak Udyami Yojana के लिए आवेदन लिंक पर क्लिक करें। 
चरण 3: योजना से जुड़े विभिन्न विभाग प्रदर्शित होंगे। उस विभाग का चयन करें जो आपकी रुचि का हो।
चरण 4: यदि आप नए आवेदक हैं, तो पंजीकरण या साइन-अप का विकल्प चुनें। अपना नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
चरण 5: सबमिट करने के बाद, आप पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएंगे।
चरण 6: अब, आप पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं और योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना आवेदन प्रक्रिया (ऑफलाइन) -Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana Application Process (Offline)

ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

चरण 1: आवेदक मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र भरकर आवेदन कर सकते हैं।
चरण 2: ऑफलाइन आवेदन पत्र किसान कल्याण विभाग / जिला व्यापार और उद्योग केंद्र कार्यालय पर उपलब्ध है।
चरण 3: आवेदन पत्र लें और इसे सही तरीके से भरें।
चरण 4: आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ शामिल करें।चरण 5: मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र और सभी दस्तावेज किसान कल्याण विभाग / जिला व्यापार और उद्योग केंद्र को जमा करें।
चरण 6: प्राप्त आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जांच विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
चरण 7: सत्यापन के बाद, आवेदक योजना के लाभ प्राप्त करना शुरू कर देंगे। 

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निष्कर्ष – Conclusion

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो उन्हें अपने व्यवसाय को स्थापित करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद करती है। इस योजना के माध्यम से, कृषि क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

इस योजना का सही तरीके से लाभ उठाकर, किसान न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि कृषि क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना कृषि विकास में एक नई दिशा प्रदान करती है, जो न केवल किसानों के लिए, बल्कि सम्पूर्ण देश के लिए लाभकारी है।

सामान्य प्रश्न (FAQs)

1) मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना क्या है?

यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के पुत्रों और पुत्रियों को अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।

2) इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

आवेदनकर्ता मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो, और जिसने न्यूनतम 10वीं कक्षा पास की हो। इसके अलावा, लाभार्थी के माता-पिता के पास कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, और आवेदनकर्ता आयकरदाता नहीं होना चाहिए।

3) योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की किस प्रकार की पेशकश की जाती है?

इस योजना के तहत ₹50,000 से लेकर ₹10,00,000 तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। सामान्य श्रेणी के लिए 15% और बीपीएल (Below Poverty Line) श्रेणी के लिए 20% की पूंजी लागत सब्सिडी भी उपलब्ध है।

4) महिला उद्यमियों के लिए क्या विशेष लाभ हैं?

महिला उद्यमियों को ऋणों पर 6% ब्याज सब्सिडी मिलती है, जिससे उनके लिए व्यवसाय स्थापित करना आसान होता है।

5) मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

आवेदनकर्ता आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या किसान कल्याण विभाग या जिला व्यापार और उद्योग केंद्र कार्यालय से ऑफलाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

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